इलाहाबाद
उच्च न्यायालय ने बनारस हिन्दू विविद्यालय में फर्जी नियुक्तियों को लेकर दाखिल
याचिका पर मामला कुलपति के पास भेज दिया है और कहा है कि वह याचीगण के प्रत्यावेदन
पर नियमानुसार दो माह में निर्णय ले। व्यंकटेश सिंह, डा.अंगद कुमार सिंह एवं डा. राजीव प्रताप सिंह की याचिकाओं पर
हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति इफाकत अली ने सुनवाई की।
बीएचयू के अधिवक्ता अजीत कुमार सिंह का कहना था कि याचिका में उठायी गयी आपत्तियां
कुलपति की जानकारी में पहले से ही हैं और वह उन पर विचार कर रहे हैं। यदि याचीगण
याचिका में उठाये गये वैधानिक पहलुओं को कुलपति के समक्ष उठाते हैं तो कुलपति इस
पर भी विचार करने को तैयार हैं। बीएचयू के अधिवक्ता के इस आश्वासन के बाद कोर्ट ने
याचिकाएं यह कहते हुए निस्तारित कर दी कि याचीगण अपना प्रत्यावेदन कुलपति को दें,
जिसमें वह अपने सभी मुद्दों को उठा सकते हैं। कुलपति को निर्देश
दिया है कि वह याचीगण के प्रत्यावेदन पर दो माह में उपयुक्त निर्णय लें।